क्रमांक 30/02 शिमला 14 फरवरी, 2025
खाद्य आपूर्ति विभाग आम जन तक पहुंचाए योजनाएं - उपायुक्त
जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति समीक्षा बैठक
जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित की गई। इस बैठक में आवश्यक वस्तुओं की योजनावार उपलब्धता एवं वितरण, विभागीय निरीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा, एनपीजी डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल वितरण की उपलब्धता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों का चयन, जिला में आधार कार्ड की नवीनतम स्थिति और नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने बारे विस्तृत चर्चा की गई।
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में 01 लाख 94 हजार 649 राशन कार्ड के तहत 7 लाख 19 हजार 041 लोग लाभान्वित हो रहे है। पिछले अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक 612 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से 14 करोड़ 77 लाख 65 हजार 259 रूपए की वस्तुएं वितरित की गई है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। लोगों को योजनाओं के बारे में विभाग समय-समय पर जागरूक करता रहे ताकि नए नियमों से आम जनता अवगत हो सके।
विभाग द्वारा पिछले पांच महीनों में 2064 निरीक्षण किए गए है, जिसके तहत 65 हजार 763 रुपए जुर्माने के तौर पर एकत्रित करके सरकारी कोष में जमा करवाए गए है। जिला शिमला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत 84,636 परिवार 4,36,790 जनसंख्या चयनित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 72,147 परिवार व 3,74,345 जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्र में 12,489 परिवार व 62,445 की जनसंख्या बनती है। इस प्रकार जिला शिमला हेतु 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 56.23 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र में 30.99 प्रतिशत जनसंख्या का चयन किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में 2,61,336 की जनसंख्या का चयन किया जा चुका है व शहरी क्षेत्र में 8,089 जनसंख्या चयनित की जा चुकी है। इस प्रकार जिला शिमला में कुल 66,230 परिवार व 2,69,425 जनसंख्या का चयन किया जा चुका है तथा 18,406 परिवार 1,67,365 जनसंख्या का चयन किया जाना शेष है। जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 1,13,009 की जनसंख्या व शहरी क्षेत्र में 54,356 की जनसंख्या का चयन किया जाना शेष है। इसमें सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में नगर निगम शिमला में 46,963 की जनसंख्या का चयन तथा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक मशोबरा में 28,041 व जुब्बल में 27,839, रामपुर 7706 और चौपाल 13,325 की जनसंख्या का चयन किया जाना शेष है।
जिला में ग्राम पंचायत बलग के स्थान मानला, ग्राम पंचायत बिजमल के स्थान आर में, ग्राम पंचायत बम्टा के गांव भाबर (वार्ड नंबर 5 घुरला), ग्राम पंचायत चान्जु-चौपाल के ग्राम कराई वार्ड तीन में, ग्राम पंचायत कलेडा मझेवटी के स्थान ब्युन्थल में, ग्राम पंचायत सनारसा के ग्राम शाह वार्ड 4 में, ग्राम पंचायत बनोटी के ग्राम मंधारा, ग्राम पंचायत थरोला के गांव पंडारा वार्ड 4 में उचित मूल्य की दुकान खोलने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई।
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र धीमान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में 01 लाख 94 हजार 649 राशन कार्ड के तहत 7 लाख 19 हजार 041 लोग लाभान्वित हो रहे है। पिछले अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक 612 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से 14 करोड़ 77 लाख 65 हजार 259 रूपए की वस्तुएं वितरित की गई है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। लोगों को योजनाओं के बारे में विभाग समय-समय पर जागरूक करता रहे ताकि नए नियमों से आम जनता अवगत हो सके।
विभाग द्वारा पिछले पांच महीनों में 2064 निरीक्षण किए गए है, जिसके तहत 65 हजार 763 रुपए जुर्माने के तौर पर एकत्रित करके सरकारी कोष में जमा करवाए गए है। जिला शिमला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत 84,636 परिवार 4,36,790 जनसंख्या चयनित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 72,147 परिवार व 3,74,345 जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्र में 12,489 परिवार व 62,445 की जनसंख्या बनती है। इस प्रकार जिला शिमला हेतु 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 56.23 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र में 30.99 प्रतिशत जनसंख्या का चयन किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में 2,61,336 की जनसंख्या का चयन किया जा चुका है व शहरी क्षेत्र में 8,089 जनसंख्या चयनित की जा चुकी है। इस प्रकार जिला शिमला में कुल 66,230 परिवार व 2,69,425 जनसंख्या का चयन किया जा चुका है तथा 18,406 परिवार 1,67,365 जनसंख्या का चयन किया जाना शेष है। जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 1,13,009 की जनसंख्या व शहरी क्षेत्र में 54,356 की जनसंख्या का चयन किया जाना शेष है। इसमें सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में नगर निगम शिमला में 46,963 की जनसंख्या का चयन तथा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक मशोबरा में 28,041 व जुब्बल में 27,839, रामपुर 7706 और चौपाल 13,325 की जनसंख्या का चयन किया जाना शेष है।
जिला में ग्राम पंचायत बलग के स्थान मानला, ग्राम पंचायत बिजमल के स्थान आर में, ग्राम पंचायत बम्टा के गांव भाबर (वार्ड नंबर 5 घुरला), ग्राम पंचायत चान्जु-चौपाल के ग्राम कराई वार्ड तीन में, ग्राम पंचायत कलेडा मझेवटी के स्थान ब्युन्थल में, ग्राम पंचायत सनारसा के ग्राम शाह वार्ड 4 में, ग्राम पंचायत बनोटी के ग्राम मंधारा, ग्राम पंचायत थरोला के गांव पंडारा वार्ड 4 में उचित मूल्य की दुकान खोलने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई।
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र धीमान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक
आज यहाँ जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजन भी किया गया जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की। पिछले पांच माह (अगस्त 2024 से दिसम्बर 2024) तक उचित मूल्य की दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समितियों के माध्यम से 573 बैठकें आयोजित करवाई गई। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर अब अतिरिक्त जिलाधीश के स्थान पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) को सरकार ने नामित किया है, जिसके अंतर्गत खाद्यान्नों की शिकायतों के मामले में पात्रता के तहत भोजन के वितरण और अधिनियम के तहत पात्रता को लागू किए जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में पिछली बैठक की अनुपालना में उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा व उच्चतर शिक्षा विभाग तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी समकेतिक बाल विकास परियोजना अधिकारी को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय का लैंडलाइन फोन नंबर, ई-मेल आई डी तथा सूचना पट्ट में पदनाम सहित पूर्ण विवरण इत्यादि प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
आज यहाँ जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजन भी किया गया जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की। पिछले पांच माह (अगस्त 2024 से दिसम्बर 2024) तक उचित मूल्य की दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समितियों के माध्यम से 573 बैठकें आयोजित करवाई गई। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर अब अतिरिक्त जिलाधीश के स्थान पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) को सरकार ने नामित किया है, जिसके अंतर्गत खाद्यान्नों की शिकायतों के मामले में पात्रता के तहत भोजन के वितरण और अधिनियम के तहत पात्रता को लागू किए जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में पिछली बैठक की अनुपालना में उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा व उच्चतर शिक्षा विभाग तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी समकेतिक बाल विकास परियोजना अधिकारी को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय का लैंडलाइन फोन नंबर, ई-मेल आई डी तथा सूचना पट्ट में पदनाम सहित पूर्ण विवरण इत्यादि प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसके अतिरिक्त इस अवधि में एनएफएसए के अंतर्गत वितरित आवश्यक वस्तुओं के अपयोजन - दुरुपयोग सम्बन्धी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
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