Three Press Notes

क्रमांक 01 /10                                       शिमला, 01 अक्तूबर, 2024

प्रवासी मजदूर को पुलिस स्टेशन में  पहचान और सत्यापन करवाना आवश्यक - जिला दंडाधिकारी

उल्लंघन करने वाले प्रवासी मजदूरों व उनके नियोक्ता पर की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई
 

जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने आज यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के मद्देनजर आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश पारित किए हैं । इसके  तहत कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार व व्यापारी जिला शिमला में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटी-मोटी गैर-औपचारिक नौकरी या सेवा या अनुबंध श्रम में तब तक नहीं लगाएंगे, जब तक ऐसे प्रवासी मजदूर संबंधित पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पास जाकर पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं।

आदेशों के अनुसार शिमला जिला का दौरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित थाना प्रभारी को इस आशय की जानकारी दिए बिना किसी भी प्रकार के स्व-रोजगार, गैर-औपचारिक व्यापार, सेवाओं में अथवा रोजगार की तलाश में संलिप्त नहीं होगा। उल्लंघन करने वाले ऐसे प्रवासी मजदूरों और उनके नियोक्ता पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

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क्रमांक 02/10                                       शिमला, 01 अक्तूबर, 2024

 
शिमला शहर के 10 चिन्हित स्थलों पर सार्वजनिक बैठक, धरना प्रदर्शन करने पर रोक

जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने आज यहाँ पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चैक से राजभवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियाँ और पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चैड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।

यह आदेश अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक व सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की तात्कालिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से पारित किया गया है जो आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

आदेशानुसार उपरोक्त सभी प्रतिबंधित स्थलों पर कार्यक्रमों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी। आदेशों का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय होगा।

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क्रमांक 03 /10                                       शिमला, 01 अक्तूबर, 2024

विभिन्न श्रेणी के 41 पदों के लिए होगा कैंपस इंटरव्यू

आवेदक/आवेदिका का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य


क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शिमला सीमा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड लाॅ विल्ला बिल्डिंग अपोजिट बस स्टॉप ढांडा, पोस्ट ऑफिस टूटू, जिला शिमला द्वारा विभिन्न पदों के लिए 07 अक्तूबर, 2024 को प्रातः 11 बजे क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय यूएस क्लब शिमला में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि महिला एवं पुरुष के लिए स्क्यिोरिटी गार्ड के 30 पद तथा स्क्यिोरिटी सुपरवाइज़र के 05 पद निकाले गए हैं।

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं और ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए 62307-15543 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त कोटी रिजाॅर्ट लिमिटेड, गांव सधोड़ा, पोस्ट आॅफिस बल्देयां, तहसील व जिला शिमला द्वारा विभिन्न पदों के लिए 07 अक्तूबर, 2024 को प्रातः 11 बजे होटल कोटी रिजाॅर्ट लिमिटेड, गांव सधोड़ा, पोस्ट आॅफिस बल्देयां, तहसील व जिला शिमला में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि महिला एवं पुरुष के लिए असिस्टेंट स्टेवार्ड के 2 पद, रूम बाॅय के 2 पद तथा यूटी/डिश वाशर के 2 पद निकाले गए हैं।

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 10वीं होना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए 94186-45246 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूम सहित 07 अक्तूबर, 2024 को प्रातः 11 बजे अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूम सहित उक्त स्थानों पर पहुंचे।

उन्होंने बताया कि आवेदक/आवेदिका का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है वह संबंधित साईट  eemis.hp.nic.in पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। .0.

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