सरकारी विभाग नई गाड़ी खरीदने या पुरानी गाड़ी को बदलने के लिए न्यूनतम 4 साल और 2 साल अतिरिक्त के लिए किराये पर ई-टैक्सी लेंगे। चार्जिंग का खर्चा वाहन मालिक को उठाना होगा। ई-टैक्सी खरीदने के लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर खाता बनाना होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा दो, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बेरोजगार प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। प्रधान सचिव परिवहन, निदेशक परिवहन, सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण की कमेटी ई-टैक्सी खरीद की अनुमति आवेदक को देने का निर्णय लेगी। ई-टैक्सी से दुर्घटना, मुआवजे और भुगतान के लिए वाहन मालिक जिम्मेवार होगा, चालक की मृत्यु होने पर सरकार मुआवजा नहीं देगी।
ई-टैक्सी के लिए ये श्रेणियां बनाईं
श्रेणी ए में सेडान, रेंज 250 किलोमीटर- मॉडल टाटा टिगोर, श्रेणी बी में - एसयूवी मध्यम रेंज - 300 किमी- टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम, महेंद्रा एसयूवी 400 ईसी और सिटरॉन ई-सी 3, श्रेणी सी में एसयूवी लांगरेंज- 400 किमी, टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स, महेंद्रा एक्सयूवी 400 ईएल, श्रेणी डी में प्रीमियम एसयूवी-450 किमी हुंडई कोना इलेक्टि्रक और श्रेणी ई में लग्जरी वाहन 450 किलोमीटर मिनी कॉपर ईवी अधिसूचित की गई है।
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