शिमला —बार-बार पंजीकरण के लिए निर्देश देने के बाद आखिरकार हैल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट ने प्रदेश में मरीजों की सुरक्षा को लेकर सभी जिला सीएमओ सहित मेडिकल कालेज पिं्रसीपल को नोटिस जारी कर दिया है। स्टेट हैल्थ को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (एईआरबी) की ओर से प्रदेश को लिखे गए पत्र के बाद राज्य के निदेशालय ने गंभीरता जाहिर की है। इसमें परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद में अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सवाल उठाए गए हैं। इस पर हैल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सीएमओ और कालेज पिं्रसीपल को जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के लगभग 70 फीसदी सरकारी और 50 फीसदी निजी अस्पतालों ने एईआरबी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है। बोर्ड के नियम के तहत अस्पतालों के एक्सरे और सिटी स्कैन सेंटर्स की मशीनों के रजिस्टे्रशन सहित वहां पर काम करने वाले डाक्टर्स और रेडिएशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सुरक्षा और रेडिएशन देने के क्या मापदंड होने चाहिएं, जैसी सभी बातों पर संबंधित अस्पताल को परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद में अस्पताल को पंजीकृत होना पड़ता है। नियम के मुताबिक बोर्ड में पंजीकरण होने का यह भी मरीज के लिए लाभ है कि जिस जगह उसे रेडिएशन दी जा रही है, वहां पर उसे दूसरा रोग न हो जाए। सेंटर के काम पर जांच की टीम सहित लाइसेंस की पूरी कार्यप्रणाली को लेकर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
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Courtsey: Divya Himachal
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