वृद्धावस्था पेंशन को आय सीमा तय

शिमला — राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षक आय सीमा निर्धारित कर दी है। सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं तथा द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों/उनकी विधवाओं, जो 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हैं, को प्रदान की जा रही वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा 35 हजार  रुपए (मनरेगा की आय को छोड़ कर) निर्धारित की है। 70 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभार्थी, जो किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कल्याण विभाग में पेंशन प्रक्रिया के आधार पर पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा नहीं है।

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Courtsey: Divya Himachal
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