शिमला – हिमाचल प्रदेश हाइ कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई ट्राइबल को दुर्गम क्षेत्रों में रिलीवर की पॉलिसी को गैरकानूनी ठहरा दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिलीवर खोजने की जिम्मेदारी संबंधित अथॉरिटी की है, न कि ट्राइबल में सेवाएं देने वाले कर्मी की। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्राइबल व दुर्गम क्षेत्रों में अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर करने के मामले में सब्सिच्यूट जैसी शर्त लगाकर लंबे समय तक वहीं रहने को बाध्य करने को कानूनी तौर पर गलत है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मोहन गोयल की बेंच ने टीजीटी नॉन मेडिकल राजेश कुमारए, सुनील कुमार व राजेंद्र कुमार द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। बता दें कि राजेश कुमार , सुनील कुमार व राजेंद्र कुमार ने निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के बाद ऐच्छिक स्कूलों के लिए ट्रांसफर करने के लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा को प्रतिवेदन भेजा था, लेकिन प्रतिवेदन पर कोई फैसला न करने की स्थिति में प्रार्थियों को प्रशासनिक प्राधिकरण के सामने यह याचिका दायर की थी।
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Courtsey: Divya Himachal
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