शिमला – ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 50 लाख तक का अनुदान देगी। इसके तहत 25 लाख के निवेश पर उपदान होगा और इतनी ही राशि का लाभ ऋण के भुगतान के लिए ब्याज के रूप में दिया जाएगा। सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल ने अहम फैसला लेते हुए स्वास्थ्य सहभागिता योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अनुसार ग्रामीण इलाकों में निजी अस्पताल खोले जा सकेंगे। हालांकि सरकार ने इसके लिए कड़ी शर्त निर्धारित की है। सरकारी अस्पतालों से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही प्राड्ढवेट सेक्टर को निवेश का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर तथा चार विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात करना जरूरी होंगे। स्वास्थ्य सहभागिता योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राईवेट अस्पताल के निर्माण पर 25 प्रतिशत की सबसिडी देने का फैसला लिया है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 25 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा तीन वर्षों तक पांच प्रतिशत ऋण ब्याज में राहत दी जाएगी। यह सब्सिडी अस्पतालों में स्थापित होने वाले मशीनरी और उपकरणों पर भी होगी। स्वास्थ्य सहभागिता योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 75 लाख रुपए की ऋण राशि पर तीन वर्षों के लिए पांच प्रतिशत ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा।
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Courtsey: Divya Himachal
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