
शिमला| प्रदेशउच्च न्यायालय ने कोर्ट के समक्ष दिए वक्तव्य के मुताबिक कार्य करने पर उतर रेलवे के वरिष्ठ मंडलीय अभियंता को तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने यह आदेश कोर्ट मित्र की ओर से दी जानकारी के बाद पारित किए। 14 अगस्त 2016 को उत्तर रेलवे के अधिकारी ने यह वक्तव्य दिया था कि वह ओल्ड बस स्टैंड के नजदीक उनकी खाली भूमि पर दोमंजिला पार्किंग बना देंगे। मगर अभी तक इस बाबत कोई कदम नहीं उठाया गया है। मामले पर सुनवाई 15 मई को होगी।
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source: Dainik Bhaskar
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