
प्रशासनने 3 से 6 मई तक बड़ोग बाईपास पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी संदीप नेगी के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (अब राष्ट्रीय राजमार्ग 5) पर फोरलेनिंग कार्य के दृष्टिगत मार्ग पर तारकोल बिछाया जाना है। इसके दृष्टिगत बड़ोग बाईपास पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, सेना कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आमजन की सुविधा तथा यातायात प्रबंधन के लिए समुचित संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए जाएं। पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमण्डलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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source: Dainik Bhaskar
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