
टूटीकंडीबस स्टैंड शिमला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष उपमंडल विधिक सेवा समिति एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला रणजीत सिंह ने की। उन्होंने मौलिक अधिकारों कर्तव्यों तथा कानून के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी देते हुए लोगों को बताया कि कोई भी व्यक्ति जो कि निशुल्क सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, एक सादे कागज पर प्रार्थना-पत्र अपने जिला या उपमंडल या उच्च न्यायालय में मुफ्त कानूनी सहायता समिति को दें। उस प्रार्थना-पत्र में वह अपने साथ हुए अन्याय का संक्षिप्त विवरण या मुकदमे का संक्षिप्त विवरण, नाम, आय की सीमा इत्यादि का हवाला लिखें इसके साथ अपनी वार्षिक आय के बारे में शपथ-पत्र संलग्न करें। अगर व्यक्ति पिछड़ी जाति या जनजाति या अनुसूचित जाति से संबंध रखता हैं उसका प्रमाण-पत्र साथ लगाएं। रणजीत सिंह ने कहा कि शीघ्र सस्ता न्याय प्राप्त करने के लिए लोगों को आपसी मामले लोक अदालतों तथा मध्यस्थता प्रणाली के माध्यम से सुलझाने की पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे-मोटे पारिवारिक तथा सामाजिक मामलों को...
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source: Dainik Bhaskar
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