Monday, May 1, 2017

गरीबाें को नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान

दूनविधानसभा की मंधाला पंचायत में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट कसौली हकीकत डांडा ने की। उन्होंने कहा कि वृद्ध, बच्चों महिला सहित अन्य पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने का प्रावधान है। ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने विभिन्न अदालतों में विचाराधीन मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने पर बल दिया। उन्होंने आमजन को मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह केवल कानूनी रूप से आवश्यक है अपितु चालक की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे हेलमेट को शोपीस की तरह रखने की बजाय उसे पहनें। उन्होंने कहा कि वाहन चालक को सदैव वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य साथ रखना चाहिए। उन्होंने वाहन को निर्धारित गति सीमा के भीतर ही चलाने पर बल दिया। अधिवक्ता दलीप सिंह...

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source: Dainik Bhaskar

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