
हाईकोर्टने न्यायिक अधिकारियों को लंबित मामलों को 30 सितंबर तक निपटाने के आदेश दिए हैं। एक्शन प्लान के तहत कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि उनके समक्ष जो मामले 1 जनवरी 2017 तक 10 साल से अधिक समय तक लंबित थे, उन पर अंतिम निर्णय देकर इस वर्ष 30 सितंबर तक निपटाया जाए। इसी तरह जो भी मामले 1 जनवरी 2017 तक 5 साल से अधिक समय से लंबित थे, उन्हें 31 मार्च 2018 तक निपटाया जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी कहा है कि सभी न्यायिक अधिकारी टारगेटेड विचाराधीन कैदियों के मामलों को भी शीघ्रता से निपटाने की पुरजोर कोशिश करें। उन्हें कहा गया है कि यदि उपरोक्त सीमा में मामले निपटाने में दिक्कत रही हो तो वे कारण बताकर अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने निर्देशों में यह भी बताया है कि महिलाओं, बच्चों, पिछड़ों, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
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source: Dainik Bhaskar
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