Tuesday, April 4, 2017

दीपक के परिजनों को छह लाख मुआवजा देने के आदेश

शिमला| हाईकोर्टने बिजली बोर्ड की लापरवाही के कारण करंट लगने से मारे गए 13 वर्षीय दीपक कुमार के परिजनों को 6 लाख का मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए। बिजली बोर्ड को यह मुआवजा 7 फीसदी ब्याज सहित देना होगा। न्यायाधीश सीबी बारोवालिया ने मृतक की मां रेखा की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए। मामले के अनुसार 18 अप्रैल 2008 को जब 13 वर्षीय दीपक कुमार टुटू में एक निर्माणाधीन मकान के लेंटर पर खेल रहा था तो अचानक लेंटर के ऊपर से जा रही हाई टेंशन तार की चपेट में गया। करंट के झटके से वह लेंटर से नीचे गिर गया। उसे आईजीएमसी लाया गया जहां दो दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। मौत का कारण करंट लगना पाया गया।

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source: Dainik Bhaskar

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