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शिमला. हिमाचल के छोटे बागवानों के पांच बीघा तक के कब्जे को रेगुलर करने के लिए सरकार ने पाॅलिसी तैयार कर ली है। इसे राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली बैठक में रखा जाना है। इस बैठक में पाॅलिसी के प्रारूप पर मुहर लगेगी। इसे सरकारी तौर पर अंतिम मुहर कैबिनेट की बैठक में लगेगी। इसके बाद ही राज्य सरकार प्रदेश हाईकोर्ट में इसे लागू करने की अनुमति के लिए याचिका दायर करेगी। इसमें हर छोटे आैर सीमांत बागवान को पांच बीघा तक के कब्जे को नियमित करने का प्रावधान किया जाएगा। राजस्व विभाग की आेर से उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले के बाद इसका पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है। 10 बीघा से ज्यादा जमीन होने पर सरेंडर करना होगा कब्जा राज्य सरकार से पांच बीघा जमीन मिलने के बाद कुल भूमि किसी बागवान की दस बीघा से अधिक हो तो वह सरेंडर करनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बागवान के पास आठ बीघा अपनी जमीन है तो उसे कब्जा की गई दो बीघा जमीन ही मिलेगी। इससे ज्यादा के कब्जे को उन्हें खुद ही छोड़ना होगा। कब्जे को रेगुलर करने की...
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