पेड़ काटने पर एक साल की कैद


आनी — न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनी सुनीश अग्रवाल की अदालत ने एक व्यक्ति को जंगल से देवदार का पेड़ काटने के जुर्म में भिन्न-भिन्न धाराओं के तहत एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायावादी पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि मामले के अनुसार आनी खंड की ग्राम पंचायत टकरासी के प्रधान जालम देव ने वन विभाग के बीओ पूर्ण चंद को मई, 2006 में सूचित किया था कि मरोगीशील जंगल के लोश्टी नाल के पास देवदार का पेड़ कटा है और उसके स्लीपर बनाए जा चुके हैं, जिस पर बीओ पूर्ण चंद और बीट गार्ड मौके पर पहुंचे और वहां पर 26 स्लीपर भी बरामद हुए और फिर बीओ ने आनी थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज करवा दी थी। छानबीन करने पर ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बयान दिया कि दोषी सरण दास पुत्र फकीर चंद निवासी कदेरना ने उसे स्लीपर लाने के लिए कहा था, मगर स्लीपरों में वन विभाग की मुहर और हैमर न होने पर ट्रैक्टर चालक उन्हें ढोने से मुकर गया और फिर उसने इसकी सूचना प्रधान को दे दी थी।







source: DivyaHimachal

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