रिपोर्ट दर्ज न करने पर नपेंगे पुलिस अफसर

जागरण संवाददाता, शिमला : पुलिस द्वारा फरियादी की रिपोर्ट दर्ज न करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर पुलिस अधिकारी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश पुलिस मुख्यालय से जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करें। चाहते मामला अन्य किसी थाना क्षेत्र के तहत का क्यों न हो। पुलिस



source: Jagran

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