मंडी — दुराचार का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी से प्राप्त होने वाली राशि को पीडि़ता के पक्ष में अदा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी कैंथला के कोर्ट ने कुल्लू के आनी तहसील के गढ़शाला निवासी सुनील उर्फ सोनु के खिलाफ धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीडि़ता अपने मामा, मामी और आरोपी के साथ सुधराणी गांव में रहती थी। फरवरी, 2011 में आरोपी ने पीडि़ता के साथ दुराचार किया और उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में पेट में दर्द उठने पर पीडि़ता की मेडिकल जांच करवाई गई तो पता चला कि वह गर्भ से है। इस पर परिजनों की शिकायत पर औट थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
source: DivyaHimachal
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