अवैध कब्जे न हटाने पर नगर परिषद मंडी को नोटिस

विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडी नगर परिषद के अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी व पूर्व कार्यकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न न्यायालय के आदेश की अनुपालना न करने पर मंडी नगर परिषद को सुपरसिड कर दिया जाए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर और न्यायाधीश कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को मंडी नगर परिषद द्वारा अवैध कब्जों को हटाने में असफल रहने पर पारित किए हैं। मंडी नगर परिषद के अधिवक्ता ने मंगलवार को न्यायालय को बताया



source: Jagran

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