प्रतिनिधि,ऊना : ऊना जिले के बाथड़ी गाव में अपै्रल 2011 में लूट के इरादे से महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट नंबर दो के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश देवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने वीरवार को गौरव राणा पुत्र अजमेर सिंह निवासी समुंद्रा जिला होशियारपुर और राजेश सिंह पुत्र चूहड़ सिंह निवासी धमाणी जिला होशियारपुर पंजाब को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में दोषि
source: Jagran
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