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जागरण ब्यूरो, शिमला : खनन के लिए भूमि लीज पर देना अब आसान नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पांच हेक्टेयर से कम भूमि मालिकों को भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट (ईआइए) रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। इससे लीज पर भूमि देने से पहले ही इन औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी कर दिया गया है। पहले ईआइए केवल पन विद्युत परियोजनाओं के लिए अनिवार्य था। प्रदेश हाईकोर्ट ने भी स्टोन क्रशर मालिकों को 31 अगस्त से पहले ईआइए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर क्रशर मालिकों को क्रशर चलाने की अनुमति
source: Jagran
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