बैक डोर से तैनात कॉलेज प्रवक्ता नियमित होने के हकदार नहीं

विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल हाईकोर्ट ने वीरवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में पाया कि बैक डोर से लगे कॉलेज काडर के प्रवक्ता नियमितीकरण का हक नहीं रखते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि प्रदेश सरकार कॉलेज काडर के प्रवक्ताओं को नियमित करना चाहती है तो उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के तहत बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति (आरएडंपी) नियमों का सहारा लिया जाए न कि इस तरह की नीतियों पर अमल करे जो कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार करने की ताकत नहीं रखती है।


उच्च न्यायालय क



source: Jagran

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