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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टांडा मेडिकल कॉलेज के छात्र अमन काचरू की गैर इरादतन हत्या मामले में चारों दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए जुर्माने की राशि एक लाख रुपये तक बढ़ा दी है। दोषियों में मुकुल शर्मा, नवीन कुमार वर्मा, अजय कुमार वर्मा व अभिनव शर्मा शामिल हैं। हाईकोर्ट ने दोषियों के चार वर्ष के कारावास की सजा बरकरार रखते हुए सरकार द्वारा सजा बढ़ाने की अपील में दोषियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सत्र न्यायालय धर्मशाला द्वारा दोषियों को चार वर्ष क
source: Jagran
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