धोखाधड़ी करने वाले को तीन साल की सजा

वरिष्ठ संवाददाता, चंबा : सीजीएम चंबा जसवंत ठाकुर ने भरमौर निवासी अजय कुमार पुत्र भाग सिंह को धोखाधड़ी के आरोप में अभियुक्त करार देते हुए तीन साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त अजय कुमार पर आरोप था कि जब वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरमौर में तैनात था तो उसने साथी कर्मचारियों सुदेश कुमारी व माधो राम के खातों की भविष्य निधि से फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकलवा लिए थे और इन पैसों को निजी हित में खर्च कर दिया था। आरोप साबित होने के बाद वीरवार को न्यायाधीश जसवंत ठाकुर ने अभियुक्त को विभि



source: Jagran

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