जननी सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ा


बिलासपुर — अब जननी सुरक्षा योजना में प्रवासी परिवारों के साथ-साथ विदेशी भी लाभ के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त निजी अस्पतालों में प्रसव करवाने वाली महिलाओं को भी सरकार ने इस योजना के दायरे में ले लिया है। सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि अब डिलीवरी से पहले भी जारी करने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह राशि डिलीवरी के सात दिन बाद प्रदान की जाती थी। गर्भवती महिलाओं को इस राशि के लिए बीपीएल प्रमाणपत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संबंधित चिकित्सक या ग्राम पंचायत व नगर परिषद के मुखिया की लिखित मंजूरी पर भी राशि जारी हो सकेगी। सरकार ने नए आदेश जारी कर व्यवस्था लागू की है कि गर्भवती महिलाएं अब इस राशि को डिलीवरी के बाद या पहले आखिरी तिमाही में भी प्राप्त कर सकेंगी। इसके लिए पात्र महिलाओं को चिकित्सक या पंचायत व नगर परिषद मुखियाओं द्वारा बनाए गए गरीबी प्रमाणपत्र के साथ खंड चिकित्साधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। चिकित्साधिकारी आवेदन के तुरंत बाद इस राशि का भुगतान कर देंगे। ताजा स्थिति में सरकार ने अब जननी सुरक्षा योजना में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों के साथ ही बाहरी राज्यों के लोगों को भी शामिल कर लिया है। बीपीएल व एससी/एसटी की तर्ज पर प्रवासी व विदेशी महिलाओं को प्रसव पर योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही निजी अस्पताल में प्रसव करवाने वाली महिलाओं को भी योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए तय औपचारिकताएं पूरी करने पर निजी अस्पतालों में प्रसव करवाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।







source: DivyaHimachal

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