फाइल नंबर-8हमीरपुर,1 मार्च, शुक्रवार, 2013 फुआर एग्रो कंपनी को किया १७.११ लाख का जुर्माना, टेक्स जमा न करवाने पर हुई कार्रवाई भास्कर न्यूज.हमीरपुर आबकारी एवं काराधन विभाग ने मै. फुआर एग्रो टैंक फर्म को कारोबार का संपूर्ण ब्यौरा न देने और देय कर जमा न करवाने पर १७.११ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शक्ति चंद पटियाल ने बताया कि संबंधित फर्म का मालिक कारोबार छोड़कर भी भाग गया है। विभाग ने प्रदेश के सभी कृषि डिप्टी डायरेक्टरों के माध्यम से व्यापारी की फर्म की जानकारी ली। जिससे पता चला कि वर्ष २०१०-११ और २०१२-१३ में उसने करीब १.८३ करोड़ का कारोबार करने का आंकड़ा सामने आया। काबिलेगौर है कि व्यापारी ने टीन संख्या 02110200930 के तहत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवद्र्धित कर अधिनियम-2005 व केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत फर्म ने पाली हाऊस लगाने का कार्य किया था। विभाग की एक तरफा कार्रवाई में कर निर्धारण करके उसे १७.११ लाख रुपए कर और जुर्माना लगाया है। इसमें से विभाग ने अपने पास जमा १.१६ लाख रुपए उसकी सिक्योरिटी से बसूल कर लिए हैं।...
via Bhaskar http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-c-80-157562-NOR.html
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