Monday, March 11, 2013

30 दिनों में कार ठीक कर देने के आदेश

भास्कर न्यूज मंडीजिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता की कार 30 दिनों में ठीक करके सौंपने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता की कार को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखने को विक्रेता की सेवाओं में कमी मानते हुए 125 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाने की अदायगी करने के आदेश भी दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने औट निवासी यादविंद्र शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए उपभोक्ता से वसूली गई वाहन की 448 रुपए की रिपेयर राशि लौटाने के आदेश दिए।इसके अलावा वाहन को 30 दिनों में बिना कोई राशि वसूले ठीक करने उपभोक्ता को सौंपने के भी आदेश दिए। फोरम ने विक्रेता द्वारा उपभोक्ता के वाहन को 12 जनवरी 2012 से अवैध तरीके से अपने पास रखने और सेल सर्टिफिकेट जारी न करने पर प्रतिदिन के 125 रुपए बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। वहीं पर आदेश से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता के पक्ष में सेल सर्टिफिकेट भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रुपए शिकायत व्यय भी देने को कहा है। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम...



via Bhaskar http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-c-82-133165-NOR.html

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