धर्मशाला – हिमाचल की 13वीं विधानसभा के सातवें शीतकालीन सत्र में नियम-130 के तहत इंदौरा की विधायक रीता देवी और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम ने प्रस्ताव रखा। विधवा व दिव्यांगों की पेंशन के लिए ग्रामसभाओं में पारित होने वाले प्रस्ताव की बजाय ग्रांम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को ही सहमति दी जानी चाहिए। साथ ही 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं के लिए आय में भी छूट देनी चाहिए। इंदौरा की विधायक रीता धीमान ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विधवाओं को इनकम की शर्त भी हटानी चाहिए, जिससे समाज के ऐसे वर्ग को राहत प्रदान की जा सके। पेंशन भी कम मिलती है, उसमें भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। वहीं, विधायक सुखराम ने कहा कि विधवाओं को परिवार का पालन-पोषण करने के लिए इनकम का सहारा नहीं होता है। ऐसे में इनकम को 45 वर्ष की आयु में हटा देना चाहिए। वहीं, देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कहा कि विधवाओं के बच्चों को जमा दो के बाद ग्रेजुएशन तक की शिक्षा भी मुफ्त प्रदान किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही पेंशन के लिए एक माह में ही सभी औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विधायक कमलेश कुमारी, परमजीत सिंह पम्मी, कर्नल इंद्र सिंह, अरुण कूका, अर्जुन सिंह, राजेंद्र गर्ग व राकेश सिंघा ने भी समर्थन किया। प्रस्ताव पर जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि विधायकों द्वारा लाया गया प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण हैं, इस पर सीएम से विचार-विमर्श कर नीति बनाई जाएगी।
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Courtsey: Divya Himachal
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