कैबिनेट निर्णय के बाद सरकार ने जारी की अधिसूचना
गैर हिमाचलियों के लिए भर्ती को नए सिरे से नियम भी तय
शिमला –प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापित पदों पर रोक लगा दी है। कैबिनेट निर्णय के दूसरे दिन ही प्रदेश सरकार ने इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी। ऐसे में अब गैर हिमाचलियों के लिए इन पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सभी विज्ञापित एवं पाइप लाईन में प्रक्रिया पर रोक लग गई है। इन पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा, जिसमें नए रूल के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार ने तृतीय श्रेणी पदों पर गैर हिमाचलियों को नौकरी के लिए दसवीं और जमा दो की परीक्षा हिमाचल से पास करना अनिवार्य किया है। इसी तरह से चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए गैर हिमाचलियों के लिए आठवीं या मैट्रिक हिमाचल के संसथान से पास करने की शर्त रखी है। हालांकि गत आठ अगस्त को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय में तृतीय श्रेणी पदों के लिए मैट्रिक या जमा दो की शर्त तय की थी, लेकिन सरकार ने उसमें संशोधन कर मैट्रिक और जमा दो दोनों परीक्षाएं हिमाचल के संस्थान से पास करने की शर्त रखी है। तृतीय श्रेणी के पदों पर गैर हिमाचलियों के लिए नियम एवं शर्तों में प्रदेश सरकार ने संशोधन किया। ऐसे में अब गैर हिमाचलियों को हिमाचल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर नौकरी पाने के लिए नए रूल्ज को फॉलो करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को भी राहत मिल गई है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर गैर हिमाचली नए रूल के तहत पात्र होने चाहिए, तभी वे ऐसे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले 3636 अध्यापकों के पदों को भरने की प्रक्रिया भी रुक गई। इन पदों के लिए भी नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा। बताया गया कि जिन पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई हो तो प्रक्रिया जारी रहेगी।
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Courtsey: Divya Himachal
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