प्रदेश में लागू होगा पीटीआर रूल, छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों में रखे जाएंगे शिक्षक
शिमला – जेबीटी के बाद अब टीजीटी में सरप्लस शिक्षकों पर शिक्षा विभाग गाज गिराएगा। सरकारी स्कूलों में अब सरप्लस करीब तीन हजार टीजीटी शिक्षकों पर जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। पीटीआर नियमों के तहत अब छात्रों की संख्या के आधार पर ही स्कूलों में शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। जल्द ही शिक्षा विभाग सरकार की मंजूरी मिलने के बाद पीटीआर नियमों को लागू कर देगा। विभागीय जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने टीजीटी शिक्षकों के लिए भी पीटीआर नियम तय कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में यह हाल है कि टीजीटी शिक्षक डेपुटेशन या फिर स्टे लेकर एक ही स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। अहम यह है कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग यह भी करने जा रहा है कि उपनिदेशकों को ही यह अधिकार दिए जाएंगे कि वे सरप्लस शिक्षकों को खुद खाली स्कूलों में भेजें। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए भी सरकार से अनुमति मांगी है। ऐसे में अगर सरकार इस पर अनुमति दे देती है, तो जिला स्तर पर खुद उपनिदेशक खाली स्कूलों में शिक्षकों के पद भर पाएंगे। बता दें कि इन दिनों प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षकोंं की नई भर्तियों पर भी कई सवाल उठे हैं। शिक्षा विभाग ने जिन नए डेढ़ हजार शिक्षकोंं की भर्तियां कीं, उनमें से अधिकतर शिक्षकों ने दबाव बनाकर अपने पसंदीदा स्टेशन ले लिए। ऐसे में विभाग को भी अब खाली स्कूलों में शिक्षकोंं के पद भरना टेढ़ा हो गया है। यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने पीटीआर नियम 2001 को अपनाने का फैसला लिया है।
टीजीटी के ये होंगे नियम
छठीं से लेकर आठवीं तक अगर 35 छात्र हैं, तो एक ही सेक्शन होगा, वहीं 36 से 70 तक दो सेक्शन, 71 से 105 में तीन, और 106 से 140 में चार सेक्शन बनाए जाएंगे। वहीं नौवीं और दसवीं में 1-60 में एक सेक्शन, 61 से 120 में दो, वहीं 121 से 180 में तीन सेक्शन, 181 से 240 में चार सेक्शन होंगे। अहम यह है कि सेक्शन वाइज ही स्कूलों में शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। नए पीटीआर नियमों के लागू होने के बाद शिक्षिकोंं को एक हफ्ते में 28 कक्षाएं लगानी होंगी।
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Courtsey: Divya Himachal
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