पद भरने के लिए सरकार ने बदले नियम, मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला
शिमला -प्रदेश सरकार हिमाचल लोकायुक्त पद के लिए रूल में बदलाव करेगी। सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम-2014 की धारा सात के तहत लोकायुक्त की सेवा एवं शर्तों के लिए नियम-2019 बनाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मीटिंग में इस मसले पर फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रूल में बदलाव कर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर पद देने का निर्णय लिया गया है। पिछले अढ़ाई वर्षों से खाली चल रहे इस पद को भरने के लिए प्रदेश सरकार अब नए सिरे से विज्ञापन भी जारी करेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त के पद के लिए किसी भी राज्य के हाई कोर्ट से सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत न्यायाधीश ही पात्र है। इसके साथ-साथ लोकायुक्त का वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा। ऐसे में जल्द ही प्रदेश सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जस्टिस एलएस पांटा दो फरवरी 2017 को लोकायुक्त पद से सेवानिवृत हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब तक लंबे समय तक हिमाचल के पास लोकायुक्त ही नहीं हैं। यहां तक कि प्रदेश की जयराम सरकार को भी डेढ़ साल से अधिक का समय हो चुका है, बावजूद इसके लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी यह संकेत दे दिए हैं कि हिमाचल में जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी।
शिमला-धर्मशाला-मंडी में खुलेंगे लोकायुक्त थाने
लोकायुक्त एक्ट-2014 के तहत लोकायुक्त का अपना पुलिस थाना होगा। पहले चरण में शिमला, धर्मशाला व मंडी में लोकायुक्त पुलिस थाना खुलेंगे। लेकिन इस मसले पर भी अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। लोकायुक्त थोने में ही केस दर्ज किए जाएंगे। प्रोवेंशन ऑफ क्रप्शन एक्ट-1988(केंद्र) तथा 1983(राज्य) के तहत इन लोकायुक्त पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए जाएंगे। साथ ही कोड ऑफ क्रिमीनल प्रोसिजर एक्ट-1973 के तहत पुलिस स्टेशनों की प्रक्रिया चलेगी।
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Courtsey: Divya Himachal
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