हाई कोर्ट से मुख्य सचिव को राहत

नशे से निपटने पर सरकार ने क्या किया, देना होगा शपथपत्र

शिमला  – प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल में ड्रग के अवैध कारोबार के मामले में मुख्य सचिव को हिमाचल के मुख्य मंत्री की साथ लगते राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में लिए गए फैसले को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हिमाचल में नशे के बढ़ते कारोबार पर संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश पारित किए। पिछले आदेशों के तहत हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि राज्य सरकार इस कारोबार को बंद करना चाहे तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो पूर्णतया नशामुक्त होगा। खंडपीठ ने राज्य के महाधिवक्ता को आदेश दिए थे  कि वह इस मामले को राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के ध्यान में लाए, ताकि हिमाचल प्रदेश हो नशामुक्त बनाने बारे पालिसी बनायीं जाए। हाई कोर्ट द्वारा पारित इन आदेशों की अनुपालना करते हुए राज्य सरकार द्वारा अदालत को बताया गया था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्य मंत्रियों के साथ नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए 20 अगस्त को चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि वह शपथपत्र के माध्यम से मीटिंग में लिए गए निर्णय को अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए थे। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित की गई है।  फिलहाल हाई कोर्ट ने शपथपत्र दायर करने को अतिरिक्त समय दे दिया है।

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Courtsey: Divya Himachal
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