विजिलेंस ने वॉयस सैंपल की भी मांगी है इजाजत, अब 24 को होगी हियरिंग
शिमला —राज्य में जमीन खरीद मंजूरी की एवज में घूसखोरी मामले में वॉयस सैंपल लेने को लेकर अब 24 अक्तूबर को सुनवाई होगी। इस मामले में बुधवार को अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। जमीन खरीद मंजूरी मामले में विजिलेंस पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा के पॉलीग्राफ व वायस सैंपल लेना चाह रही है। इसके लिए अदालत में अर्जी दी गई थी और चार अक्तूबर को सुनवाई हुई थी। इस दौरान पी. मित्रा भी अदालत में पेश हुए। तब अदालत ने इसके लिए सुनवाई की तारीख टाल दी थी और बुधवार को तारीख निर्धारित की गई, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। ऐसे में अब इस मामले में 24 अक्तूबर को सुनवाई होगी। इसी मामले में विजिलेंस पी. मित्रा से दो बार पूछताछ कर चुकी है, वहीं दो बिचौलियों से भी पूछताछ की गई है। हालांकि पी. मित्रा मामले में अपनी भूमिका से साफ इनकार करते रहे हैं। उन्होंने अपने बयानों में कहा था कि धारा-118 के तहत मंजूरी देना एक व्यापक हिस्सा है। इसमें उच्च स्तर पर राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, वहीं अन्य अधिकारियों की भूमिका भी रही है। विजिलेंस घूसखोरी के मामले में पुख्ता सबूत होने का दावा कर रही है। आठ साल पुराने इस मामले में विजिलेंस ने कुछ लोगों के फोन टैपिंग की रिकार्ड रखा है। रिकार्डिंग में जमीन मंजूरी देने के लिए मामले में बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। मामले में जांच एजेंसी से कुछ खास नहीं उगलवा पाई है। यही वजह है कि विजिलेंस पी. मित्रा और अन्यों का पोलीग्राफ व वॉयस सैंपल लेना चाह रही है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने राज्य सरकार से मित्रा को आरोपी के तौर पर छानबीन में शामिल कराने की अनुमति भी मांग रखी है। हालांकि इस पर अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।
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Courtsey: Divya Himachal
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