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हाईकोर्ट के अादेश के आठ घंटे बाद ही चुुनाव की तारीख तय हाईकोर्टने प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए हैं कि वह 18 जून तक शिमला नगर निगम के चुनाव संपन्न करवाए। हाईकोर्ट ने आयोग को यह भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि 19 जून से नया नगर निगम सदन में कार्य करना शुरू करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता राजू ठाकुर की याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग को 24 घंटों के भीतर चुनाव संबंधी प्रक्रिया आरंभ करने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने सोमवार को सुनाए फैसले में साफ किया कि किसी भी हालत में 4 जून के पश्चात मौजूदा सदन पार्षदों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिए कि 5 मई को जारी निर्वाचन सूची को अंतिम सूची माने और कानून के अनुरूप नामांकन की तारीख से 10 दिन पहले यदि कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहे तो उनका नाम अनुपूरक मतदाता सूची में दर्ज करंे। याचिकाकर्ता राजू ठाकुर ने नगर निगम शिमला के चुनावों से जुड़ी वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 मई को जारी आदेशों को... ^पूरी खबर पढ़े: source - Dainik Bhaskar
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