
हाईकोर्टनेसरकारी वन भूमि पर पांच बीघा तक किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए सरकार को पॉलिसी लाने की इजाजत प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सरकार की ओर से अवैध कब्जाधारकों को राहत देने के लिए बनाए गए प्रारूप नियमों के प्रकाशन की इजाजत के लिए दायर आवेदन का निपटारा करते हुए पारित किए। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सरकार के आवेदन पर आदेश पारित करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस इजाजत को यह कतई समझा जाए कि कोर्ट ने प्रस्तावित पॉलिसी की वैधता को सही ठहरा दिया है। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि यदि पॉलिसी बनाई जाती है और अगर उस पॉलिसी पर कोई भी कोर्ट में चुनौती देता है तो उस स्थिति में उस पॉलिसी की कानूनी वैधता किसी भी समय परखी जाएगी। सरकार ने आवेदन के साथ भू-राजस्व अधिनियम के तहत बनाए गए उन प्रारूप नियमों की प्रति भी पेश की थी, जिसके तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को राहत देने के नियम बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से पेश प्रारूप पॉलिसी के अनुसार शहरों में दो बिश्वा और ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 5...
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source: Dainik Bhaskar
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