
हिमाचलमें लोकायुक्त को एक्सटेंशन देने या फिर आयु सीमा बढ़ाने को लेकर केंद्र ने नाराजगी जताई है। डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) ने राज्य सरकार को पत्र लिख कर जवाब मांगा है। इसमें कहा है कि यदि लोकायुक्त को पुनर्नियुक्ति दी जाती है या फिर आयु सीमा को बढ़ाया जाता है तो एक्ट का क्या महत्व रह जाएगा। हालांकि डीओपीटी ने एक्सटेंशन देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है लेकिन पुनर्नियुक्ति के फैसले से वह सहमत नहीं है। हिमाचल सरकार ने लोकायुक्त की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने आैर सेवाकाल खत्म होने के बाद एक्सटेंशन देने का मामला राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था। कानून मंत्रालय ने हिमाचल सरकार के इस प्रस्ताव को डीओपीटी को भेजा था। डीओपीटी ने इस की मंजूरी देने से पहले राज्य सरकार को पत्र लिखकर जवाब मांगा था। राज्य सरकार ने इस का जवाब तैयार कर केंद्र को भेज दिया है। कानूनी राय लेने के बाद राज्य सरकार ने सभी आपत्तियों का जवाब इसमें दे दिया है। अधिकशक्तिशाली बनाने के लिए बनाया था नया एक्टः राज्यमें 2014 से पहले 1983 का लोकायुक्त एक्ट के तहत काम होता था। इस एक्ट...
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source: Dainik Bhaskar
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