वरिष्ठ संवाददाता, मंडी : जिला दंडाधिकारी देवेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी अधिनियम 1977 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंडी जिला में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की नई दरें तत्काल प्रभाव से निर्धारित की हैं।
मीट बकरा व मेंढा 250 रुपये प्रति किलो, मीट सुअर 120 रुपये, चिकन ब्रायलर 150 रुपये, मछली बिना फ्राई 100 रुपये, मछली फ्राई 150 रुपये व चिकन 100 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। ढाबे में परोसे जाने वाले खाने में प्रति चपाती तंदूरी चार रुपये, चपाती तवा साढ
source: Jagran
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