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वरिष्ठ संवाददता, मंडी : दुष्कर्म का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी से प्राप्त होने वाली राशि को पीड़िता के पक्ष में अदा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी कैंथला के न्यायालय ने जिला कुल्लू की आनी तहसील के गढशाला निवासी सुनील कुमार उर्फ सोनू के खिलाफ अभियोग साबित होने पर उसे सजा सुनाई। अभियोजन
source: Jagran
Full Story at: http://www.jagran.com/himachal-pradesh/mandi-10482417.html
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