Thursday, May 30, 2013

एसएमसी के तहत नियुक्त अध्यापक नहीं होंगे बाहर

विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के तहत नियुक्त अध्यापकों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश देवदर्शन सूद व धर्मचंद चौधरी की खडपीठ ने न्यायालय के पास आए करीब 500 अध्यापकों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि यह नीति के मुताबिक लगे हैं और इन्हें निकालना गलत व गैरकानूनी है।


वर्तमान में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में करीब 275 अध्यापक व गैरजनजातीय क्षेत्र में पांच हजार अध्यापकों के सिर पर लटक रही बर्खास्तगी की तलवार फिलहाल हट



source: Jagran

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